विधायक अमनमणि त्रिपाठी के उत्तराखंड पास मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी को लॉकडाउन पीरियड में स्पेशल पास देने के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। डाइनामाइट न्यूज़ एक्सक्लूसिव:

Updated : 14 July 2020, 10:00 PM IST
google-preferred

नैनीताल: न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविकुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की संयुक्त खंडपीठ ने देहरादून निवासी उमेश कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक अमनमणि त्रिपाठी के पास मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 31 जुलाई तक याचिकाकर्ता के द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन को निस्तारित करके कोर्ट को बताने का आदेश दिया है। 

नैनीताल हाईकोर्ट

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक मई महीने में अमनमणि त्रिपाठी सहित 10 लोगों को केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए स्पेशल पास जारी हुआ था। इसी के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गयी थी, जिसे निस्तारित कर दिया गया है। 

डाइनामाइट न्यूज़ की खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड करें मुफ्त में मोबाइल एप 

नैनीताल हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने सरकार से पूछा कि किन परिस्थितियों में पास जारी किया गया, जबकि भारत सरकार की तरफ से राज्यों को लॉकडाउन का पूर्ण पालन कराने विस्तृत गाइड लाइन जारी की गई थी।

 

Published : 
  • 14 July 2020, 10:00 PM IST

Related News

No related posts found.