Mumbai: नाबालिग लड़की को ‘हॉट’कहने और अनुचित तरीके से छूने के आरोपी को तीन साल की कैद

डीएन ब्यूरो

मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छूने और उसे ‘हॉट’ कहने के आरोपी 50 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

अनुचित तरीके से छूने के आरोपी को तीन साल की कैद
अनुचित तरीके से छूने के आरोपी को तीन साल की कैद


मुंबई: विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छूने और उसे ‘हॉट’ कहने के आरोपी 50 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने कहा कि दोषी का यह कृत्य दर्शाता है कि उसका इरादा यौन उत्पीड़न करने का था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश एस सी जाधव ने 14 दिसंबर को आरोपी को पीछा करने और छेड़छाड़ के लिए भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो)के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

अदालत के फैसले की विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई।

मामला 24 मई 2016 का है, जब पीड़िता की उम्र महज 13 साल थी।










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