Mumbai: मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

अनिल देशमुख के अनुरोध को कोर्ट ने किया खारिज (फाइल फोटो)
अनिल देशमुख के अनुरोध को कोर्ट ने किया खारिज (फाइल फोटो)


मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की  मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सोमवार को उन्हें मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया गया। पीएमएलए की विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें मनी लॉन्डिंग के आरोप में उन्हें 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 7 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया था। 

अनिल देशमुख को सोमवार को मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में अनिल देशमुख की तरफ से जेल में घर के भोजन का आवेदन दिया गया है। अदालत ने कहा कि पहले आप जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा, तब मैं विचार करूंगा। साथ में मेडिकल कंडीशन को देखते हुए बेड की मांग की गई थी, जिसकी अनुमति कोर्ट ने दे दी है।

बता दें कि अनिल देशमुख की ईडी की हिरासत आज खत्म हुई थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री लगातार अपनी गिरफ्तारी को टालते रहे। ईडी की ओर से उन्हें पांच बार समन किया गया। पहली बार उन्हें 26 जून को समन किया गया था। लेकिन, वे नवंबर में ईडी के समक्ष हाजिर हुए। अनिल देशमुख की पत्नी व बेटे को भी ईडी की ओर से दो बार समन किया जा चुका है, लेकिन वे जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। 

सीबीआई अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले के अलावा पुलिस अधिकारी के विवादास्पद तबादले के मामले में भी उनकी जांच करेगी। सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक औपचारिक मामला दर्ज किया था।










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