Mumbai: मनी लॉंड्रिंग केस में अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ED ने कुर्क की 4.20 करोड़ की संपत्ति

डीएन ब्यूरो

मनी लॉंड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 4.20 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पढ़िये पूरी रिपोर्ट

अनिल देशमुख के खिलाफ PMLA के तहत एक्शन (फाइल फोटो)
अनिल देशमुख के खिलाफ PMLA के तहत एक्शन (फाइल फोटो)


मुंबई: मनी लॉंड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने अनिल देशमुख की 4.20 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। ईडी ने PMLA के तहत अनिल देशमुख के खिलाफ यह एक्शन लिया। इस मामले में अनिल देशमुख की पत्नी से भी ईडी पूछताछ करने जा रही है।

जानकारी के मुताबिक ईडी की तरफ से ये कार्रवाई IPC की धारा 120-B, 1860 और PM अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत की गई है। देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने बड़े पद पर रहते हुए गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश की है।

ईडी ने PMLA के तहत अनिल देशमुख, उनकी पत्नी और कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की 4.40 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। कुर्क की गई संपत्ति में मुंबई का एक रेजिडेंशियल फ्लैट शामिल है जिसकी कीमत 1.54 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं रायगढ़ में भी उनकी एक 2.67 करोड़  रुपये की जमीन को कुर्क कर लिया गया है।

मनी लॉन्डरिंग मामले में पता चला है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने तब के मुंबई पुलिस के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के जरिए ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से कुल  4.70 करोड़ रुपये नकद रिश्वत ली थी। अनिल देशमुख पर और भी कई आरोप हैं और उनकी मुश्किलें लगातार बढती जा रही है।










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