Mumbai: होटल व्यवसायी जया शेट्टी मर्डर केस में Chhota Rajan दोषी करार, आज होगा सजा का एलान

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 30 May 2024, 2:34 PM IST
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मुंबई: साल 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को गुरुवार को दोषी ठहराया गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने छोटा राजन को दोषी ठहराया है। आज सजा का एलान होना है।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहे शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गिरोह के दो सदस्यों ने 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर जया शेट्टी की हत्या की थी।

छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। 

Published : 
  • 30 May 2024, 2:34 PM IST