1993 मुंबई ब्लास्ट: अबू सलेम समेत 2 को उम्रकैद, 2 को फांसी की सजा

डीएन संवाददाता

1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले में कुल 6 लोगों को दोषी करार दिया गया था।

 अबू सलेम (फाइल फोट)
अबू सलेम (फाइल फोट)


मुंबई: 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत 2 दोषियों को उम्रकैद और 2 दो फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने कुल 6 लोगों को दोषी करार दिया था। मामले के अन्य दोषी रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई जबकि छठे दोषी मुस्तफा दोसा की दिल का दौरा पड़ने से जून में ही मौत हो चुकी है।

टाडा कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया। इन दोनों दोषियों को मुंबई बम बलास्ट में हथियार सप्लाई का दोषी करार दिया गया। टाडा कोर्ट ने इस केस में ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में अब्दुल कयूम को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अब्दुल पर लगे 'देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने' के आरोप को हटा दिया है। 24 साल बाद आये इस महत्वपूर्ण फैसले को सुनकर अबू सलेम रोने लगा।

अबू सलेम का गुनाह
अदालत ने मुंबई बम धमाको में अबू सलेम को आपराधिक साजिश में शामिल होने, आतंकवाद संबंधित गतिविधियों में लिप्त होने का दोषी करार दिया। दोषी अबू सलेम पर हथियारों और धमाको के लिए विस्फोटक पदार्थों व अन्य सामाना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के भी आरोप हैं। इसके अलावा अबू सलेम पर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को हथियार पहुंचाने का आरोप है। 

अबू सलेम पर प्रत्यर्पण नियम

यह भी पढ़ें | 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में अबू सलेम समेत अभी तक 6 दोषी करार

अबू सलेम पर लगे आरोप उसे फांसी तक पहुंचा सकते थे लेकिन उसे पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किये जाने के बाद प्रत्यर्पण नियमों से बंधे होने के कारण भारत उसे फांसी नहीं दे सकता।

 

रियाज सिद्दिकी: मुंबई बम ब्लास्ट मामले में रियाज सिद्दिकी पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था। अदालत ने रियाज को 10 साल की सजा सुनाया है।
अब्दुल कय्यूम: टाडा कोर्ट ने अब्दुल कय्यूम पर इब्राहिम के साथ मिलकर हथियार और विस्फोटक पदार्थ लाने का आरोप है।

ताहिर मर्चेंट: अदालत ने ताहिर पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। साथ ही मुंबई से लोगों को हमले की तैयारी के लिए पाकिस्तान भेजने का आरोप लगाया गया है।  
फिरोज खान: टाडा कोर्ट ने फिरोज पर मोहम्मद दोसा और कस्टम अफसरों के साथ मीटिंग कर अवैध तरीके से हथियारों को भारत लाने का आरोप लगाया है। 

क्या था मामला 

-12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। 

-इन बम धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी और 712 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 

-इस मामले में जांच एजेंसी की तरफ से 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।

- इस बलास्ट में 27 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ था।
 










संबंधित समाचार