मध्यप्रदेश: हम्माल नेता के हत्याकांड में कांग्रेस नेता समेत छह मुजरिमों को उम्रकैद
इंदौर की जिला अदालत ने हम्मालों के एक नेता की करीब 12 साल पहले गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में हत्या के एक स्थानीय नेता समेत छह लोगों को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
इंदौर: जिला अदालत ने हम्मालों के एक नेता की करीब 12 साल पहले गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में कांग्रेस के एक स्थानीय नेता समेत छह लोगों को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 302 (हत्या) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत छह लोगों को दोषी करार दिया। इनमें कांग्रेस नेता कपिल सोनकर के अलावा तनवीर खान, देवेंद्र चौहान, कालू चौहान, जयपाल सिंह अहिरवार और भूपेंद्र ठाकुर शामिल हैं।
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विशेष लोक अभियोजक विशाल आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि इन मुजरिमों पर शहर के प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्र सियागंज में 19 दिसंबर, 2011 को मनोहर सिंह वर्मा (30) की साजिशन हत्या में शामिल होने का जुर्म साबित हुआ।
उन्होंने बताया कि अभियोजन ने इस मामले में अदालत के सामने 38 गवाह पेश किए थे।
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श्रीवास्तव ने बताया, ‘‘हत्याकांड के शिकार वर्मा हम्मालों के नेता थे। सियागंज में माल से लदे ट्रक खाली किए जाने पर कारोबारियों से अवैध वसूली को लेकर वर्चस्व के विवाद में उनकी हत्या की गई थी।’’