मीरा रोड हत्या मामला: आरोपी 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने बहुचर्चित ‘‘लिव-इन पार्टनर’’ हत्या मामले में आरोपी मनोज साने को बृहस्पतिवार को छह जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साने पर अपनी ‘‘लिव-इन पार्टनर’’ की हत्या और फिर सबूत मिटाने के लिए उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है।
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने बहुचर्चित ‘‘लिव-इन पार्टनर’’ हत्या मामले में आरोपी मनोज साने को बृहस्पतिवार को छह जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साने पर अपनी ‘‘लिव-इन पार्टनर’’ की हत्या और फिर सबूत मिटाने के लिए उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है।
साने (56) ने पिछले दिनों जिले के मीरा रोड इलाके में किराये के फ्लैट में अपनी 32 वर्षीय ‘‘लिव-इन पार्टनर’’ सरस्वती वैद्य की कथित तौर पर हत्या कर दी थी।
अदालत ने पिछले हफ्ते साने की पुलिस हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी थी। पुलिस रिमांड समाप्त होने पर बृहस्पतिवार को उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एम. डी. नानावरे के सामने पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को छह जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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जांच अधिकारी ने अदालत में ‘‘केस डायरी’’ भी पेश की।
मामले की जांच कर रही मीरा भयंदर-वसई विरार पुलिस ने उसी अदालत में एक आवेदन दायर कर तीन दिनों के लिए साने की हिरासत मांगी। साने के वकील अतुल सरोज ने कहा कि नया नगर थाने के कर्मियों ने अदालत में आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि वे आरोपी का मनोविश्लेषण परीक्षण कराना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि अदालत इस संबंध में शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
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पुलिस ने सात जून को सरस्वती वैद्य के शव के टुकड़े बरामद किए थे। संदेह है कि चार जून को उसकी हत्या कर दी गई थी। यह मामला तब सामने आया जब साने के पड़ोसियों ने उसके फ्लैट से तेज दुर्गंध आने की शिकायत की।