

फ़ेसबुक के जरिये मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ पर अभद्र टिप्पणी व गलत फोटो शेयर करने वाले सलमान उर्फ़ मीर हसन की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने ख़ारिज कर दी है।
महराजगंज: फ़ेसबुक के जरिये मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ पर अभद्र टिप्पणी व गलत फोटो शेयर करने वाले सलमान उर्फ़ मीर हसन की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने ख़ारिज कर दी है।
कोठीभार थाना अंतर्गत गजरू टोला सिसवां निवासी सलमान ख़ा उर्फ़ मीर हसन पुत्र मनउवर ने गत 20 मार्च को अपने फेसबुक पेज पर अभद्र फोटो डालते हुए सीएम योगी के खिलाफ एक गलत टिप्पणी लिखी थी। इस पोस्ट में योगी के साथ एक महिला की अश्लील फोटो का चित्रण दिखाया गया औऱ अभद्र टिप्पणी लिखी थी। इस अभद्र फोटो व टिप्पणी के खिलाफ हिन्दू युवा वाहिनी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन के नेता मनीष शर्मा ने घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपी के ख़िलाफ़ कोठीभार थाने में शिकायत दर्ज करायी थी।
कोठीभार पुलिस ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए अपराध संख्या 82/18 धारा 298A, 298A, 67आईटी एक्ट 2008 के तहत मुक़दमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने पहले सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। सीजेएम ने 11अप्रैल को याचिका ख़ारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जय सिंह व अपर शासकीय अधिवक्ता कमाल अहमद सिद्दकी ने बताया कि 12 अप्रैल को जिला जज न्यायालय में अभियुक्त ने जमानत की गुहार लगाई लेकिन जिला जज हसनैन कुरैशी के न्यायालय ने दोषी की जमानत रद्द कर दी।
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