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अकोला: महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हो जाने के बाद शहर के कुछ हिस्सों में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की गई, ताकि लोगों को गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने से रोका जा सके।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) मोनिका राउत ने बताया कि संवेदनशील ‘ओल्ड सिटी’ इलाके में शनिवार को रात करीब साढ़े 11 बजे हुई झड़प में दो-तीन लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो जाने की आशंका है।
उन्होंने बताया कि दोनों समूहों के सदस्यों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इस दौरान कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और हालात काबू किए।
स्थानीय प्रशासन ने बताया कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और अकोला जिले के संरक्षक मंत्री देवेंद्र फडणवीस स्थिति पर नजर रख रहे हैं। फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
जिला मजिस्ट्रेट नीमा अरोड़ा ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के चार पुलिस थाना क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का आदेश दिया।
राउत ने बताया कि घटना के बाद शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि अमरावती से राज्य रिजर्व पुलिस के एक हजार कर्मियों को अकोला शहर में तैनात किया गया है।
राउत ने नागरिकों से अपील की कि वे घबराए नहीं और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें।
Published : 14 May 2023, 12:31 PM IST
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