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महराजगंज: थाना निचलौल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा जगदौर में तीन साल पहले नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म एवं उसे धमकी देने के मामले में आरोपी सुभान अली को अदालत ने दोषी करार दिया। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी सुभान अली को धारा 376 (3) आईपीसी एवं धारा 4 पोक्सो अधिनियम के तहत 20-20 वर्ष की सश्रम सजा का ऐलान किया। दोषी को धारा 3 (2) (5) एससी एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इसके साथ ही 20000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया। अर्थ दंड की संपूर्ण धर्म राशि पीड़िता को दी जाएगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा विनोद कुमार पुत्र स्वामीनाथ धोबी निवासी जगदौर थाना निचलौल ने पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 2 मार्च 2020 को 7:00 बजे शाम को उसकी 15 वर्षीय पुत्री शौच करने के लिये गांव के पश्चिम तरफ गई थी। उसी समय गांव का ही रहने वाला सुभान अली उर्फ समसुल हक पुत्र निजामुद्दीन ने उसकी बेटी का मुंह दबाकर बलात्कार किया।
आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि हुए कहा कि उसका वीडियो भी बना लिया गया है। किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की भी पीड़िता को धमकी दी। पीड़िता ने रोते हुए घर जाकर सारी बातें अपने परिजनों को बताई।
थाना निचलौल में मुकदमा अपराध संख्या 92 / 2020 दर्ज होकर विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान 8 गवाह एवं 10 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर कठोर सजा की मांग की गई। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास समेत उक्त सभी सजाएं सुनाई।
Published : 17 June 2023, 6:57 PM IST
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