महराजगंज: सिसवा क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दी कठोर सजा

महराजगंज जिले के कोठीभार थाने के एक गांव में हुए दुष्कर्म के मामले में बुधवार को न्यायालय ने आरोपी और उसके सहयोगी को कठोर सजा सुनाई है। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 14 February 2024, 6:32 PM IST
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महराजगंज: जनपद के थाना कोठीभार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा मुजहना बुजुर्ग में वर्ष 2016 में धोबी जाति की 19 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में हेमंत कुमार पांडेय एवं दुष्कर्म में सहयोग करने वाली शांति देवी को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पी.सी. कुशवाहा ने धारा 376/120 बी आईपीसी के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही साथ कुल 45000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार वादिनी मुकदमा/पीड़िता जो ग्राम सभा मुजहना बुजुर्ग की रहने वाली है ने थाना कोठीभार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11 मई 2016 को समय करीब 5:00 बजे शाम को वह घर पर अकेली थी।

उसके गांव के ही रहने वाली शांति देवी पत्नी धीरेंद्र अपने घर चारपाई उठाने के बहाने बुलाकर ले गई जब वह उसके घर गई तो देखी कि वहां पहले से ही हेमंत पांडेय पुत्र राधेश्याम पांडे जो गांव का ही रहने वाला है मौजूद था। उसने उसे पकड़ लिया और शांति देवी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया।

आरोपी अभियुक्त हेमंत पांडेय ने जबरिया दुष्कर्म किया तथा धमकी दिया कि कहीं यह बात कही तो जान से मार डालूंगा। पीड़िता घर आकर सारी बातें अपने मां को बताई।

दूसरे दिन 12 मई 2016 को थाना कोठीभार में मुकदमा अपराध संख्या 126/2016 अंतर्गत धारा 376/120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होकर विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर आरोपी अभियुक्त हेमंत पांडेय को धारा 376 (1) एवं 506 आईपीसी के तहत एवं अभियुक्ता श्रीमती शांति देवी को 376/120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत उक्त सजा सुनाते हुए धारा  3 ( 2) (v ) एससी/एसटी में दोष मुक्त कर दिया है।

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