एमएसीटी ने सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 13 लाख रु का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 13.18 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। घटना में बाइक और जीप की टक्कर के बाद बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई थी।

Updated : 17 March 2023, 5:19 PM IST
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महाराष्ट्र: ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 13.18 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। घटना में बाइक और जीप की टक्कर के बाद बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई थी।

एमएसीटी सदस्य एमएम वली मोहम्मद ने जीप के चालक और बीमा कंपनी बजाज आलियांज इंश्योरेंस को. लिमिटेड को संयुक्त रूप से और अलग अलग दावाकर्ताओं को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है और उन्हें दावा दायर किए जाने की तारीख से आठ फीसदी सालाना ब्याज दर से मुआवज़ा देने को कहा गया है।

यह आदेश आठ मार्च को पारित किया गया था जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।

दावाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील एसएम पवार ने एमएसीटी को सूचित किया कि एक फरवरी 2018 को पीड़ित सुरेश मडके और उसका रिश्ते का भाई बाइक से शिरगांव की ओर जा रहे थे जबकि जीप विपरीत दिशा से आ रही थी जिसने उनके वाहन को टक्कर मार दी।

पीड़ित गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गया और एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

अधिकरण को बताया गया कि पीड़ित राजमिस्त्री था और तीस हज़ार रुपये प्रति माह कमाता था।

 

Published : 
  • 17 March 2023, 5:19 PM IST

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