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लखनऊ: योगी सरकार ने यूपी में शस्त्र लाइसेंस पर जारी रोक सोमवार को हटा दी है। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस के लिये नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गयी है। नये नियमों के तहत हर्ष फायरिंग पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा
सरकार के मुताबिक अब कोई भी लाइसेंस धारक एक बार में केवल 100 ही कारतूस अपने साथ रख सकेगा। शस्त्र चलाने के लिये टेस्ट सिस्टम खत्म कर दिया गया हैं। नये लाइसेंस शस्त्र नियमावली 2016 के तहत जारी किये जाएंगे। प्रमुख सचिव गृह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।
Published : 8 October 2018, 8:01 PM IST
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