UP Panchayat Election: यूपी पंचायत चुनाव की गाइडलाइन जारी, चार चरणों में होंगे जिलावार चुनाव, जानिये ये नये बदलाव

डीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार चुनाव को लेकर कई तरह के बदलाव किये गये हैं। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में जानिये चुनाव से जुड़ा ता्जा अपेडट

हाई कोर्ट दे चुका है 25 मई तक चुनाव कराने के निर्देश (फाइल फोटो)
हाई कोर्ट दे चुका है 25 मई तक चुनाव कराने के निर्देश (फाइल फोटो)


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा आरक्षण का आधार वर्ष 2015 करने और 25 मई तक पंचायत चुनाव कराने का निर्देश जारी किया जा चुका है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को विस्तृत आदेश जारी कर दिये गये हैं। आयोग की गाइडालाइन के मुताबिक यूपी में चार चरणों में जिलेवार चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा भी चुनाव को लेकर कई बदलाव किये गये हैं। 

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक में इस बार यूपी के प्रत्येक मंडल में एक चरण में एक ही जिले के सभी विकास खंडों में चारों पदों के लिए एक साथ वोट डाले जाएंगे और कुल चार चरणों में जिलेवार चुनाव कराये जाएंगे। इस संबंध में आयोग ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं।

जानिये गाइडलाइन की मुख्य बातें 

इस बार प्रत्येक मतदान स्थल पर तीन की जगह दो मतपेटियां रखी जाएंगी। चुनाव चिह्न आवंटित होने के बाद यदि प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती है तो तीन मतपेटियां रखी जाएंगी। 

जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के अलग-अलग रंग के मतपत्रों एक ही मतपेटी में डाला जाएगा।

पहली मतपेटी भरने के बाद ही दूसरी का उपयोग किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर तीसरी मतपेटी का इस्तेमाल किया जायेगा। इसके लियेर पीठासीन अधिकारी संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

पोलिंग पार्टी में भी पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त तीन मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे।

आयोग ने प्रत्येक जिले के सभी विकासखंडों में एक ही चरण में चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।










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