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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक एवं कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार देते हुए बुधवार को दो साल की जेल की सजा सुनायी है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने लखनऊ स्थित आलमबाग थाने में जेलर द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगाये गये आरोपों को सही ठहराते हुए यह सजा सुनायी।
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अदालत ने यह फैसला राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया है। इस मामले में वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।(वार्ता)
Published : 21 September 2022, 7:09 PM IST
Topics : इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश कुख्यात माफिया जेलर धमकी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी लखनऊ पीठ सजा
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