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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नया शासनादेश जारी करते हुए रात्रि 10 बजे तक शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे शराब बिक्री हो सकेगी।

कोरोना महामारी को लेकर जारी किये गये नियम और अन्य गाइडलाइंस का यथावत पालन करना होगा।
Published : 27 October 2020, 6:18 PM IST
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