लखनऊ: पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी को कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित, जानें पूरा मामला

डीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व उनकी बेटी पूर्व सांसद को कोर्ट ने हाजिर ना होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक छवि स्वामी प्रसाद मौर्य
प्रतीकात्मक छवि स्वामी प्रसाद मौर्य


लखनऊ: राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को एमपीएमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। कोर्ट में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ धारा-82 की कार्यवाही की गई है।

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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके दूसरी शादी करने की आरोपी संघमित्रा मौर्य और वादी के साथ मारपीट, गाली गलौज और जानमाल की धमकी व साजिश रचने के आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्यप्रकाश शुक्ला व रितिक सिंह के कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को फरार घोषित किया है।

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आपको बता दें कि वादी दीपक कुमार ने स्वानी प्रसाद मौर्य की बेटी पर बिना तलाक लिए शादी करने व स्वामी प्रसाद मौर्य पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाया है। मामले में कोर्ट में पेश ना होने पर कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। 










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