अब आडवाणी, जोशी और उमा भारती को रोज कोर्ट में नहीं लगानी होगी हाजिरी

डीएन संवाददाता

बाबरी मस्जिद केस में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को रोज कोर्ट में पेश ना होने की छूट मिल गई है। सीबीआई कोर्ट ने इन्हें कोर्ट में रोज हाजिरी लगाने से छूट दे दी है।

उमा भारती. लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी (फाइल फोटो)
उमा भारती. लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी (फाइल फोटो)


लखनऊ: बाबरी मस्जिद केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती को अब रोज सीबीआई कोर्ट में नहीं पेश होना होगा। लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट ने इन सभी लोगों को कोर्ट में रोज हाजिरी से छूट मिल गई है। बाबरी विध्वंस मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज होने के बाद इन तीनों को छूट मिली है। गौरतलब है कि 12 आरोपियों के खिलाफ लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है।

कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को वृद्ध होने के चलते और उमा भारती को ​केंद्रीय मंत्री होने के नाते रोज पेश न होने की छूट दी है। इनके अलावा इस मामले में छह अन्य आरोपियों ने भी छूट के लिए अर्जी दाखिल की है।

सभी आरोपियों को मिली थी जमानत

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अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में 30 मई को हुई सुनवाई में सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को यह जमानत 20-20 हजार मुचलके पर दी थी। इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी थी।

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120बी के तहत चार्ज

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अर्जी खारिज होने के बाद सभी आरोपी नेताओं के खिलाफ 120बी के तहत चार्ज फ्रेम किए गए हैं। इन चार्ज के तहत आरोपियों पर आपराधिक साजिश का केस चल रहा है। बता दें कि कोर्ट के आदेशानुसार इस केस की सुनवाई हर रोज होनी है।










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