

नए साल के जश्न में अगर आप नाइट आउट की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ये खबर जरूर पढ़ लें। नए साल के जश्न को लेकर योगी सरकार ने कई नियम बनाये है। डाइनामाइट न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पढ़ें योगी सरकार ने नये नियम..
लखनऊ: नए साल के जश्न को लेकर योगी सरकार ने कई नियम बनाये है, जिनके पालन के लिये सरकार ने कड़े निर्देश दिये हैं। इस बार किसी तरह का हंगामा न हो, इसके लिए प्रशासन एलर्ट हो गया है। इसके तहत ओकेजनल लाइसेंस पर सख्ती के साथ ही पार्टियों की वीडियोग्राफी भी करानी अनिवार्य होगी। प्रशासन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
न्यू ईयर पर पूरे शहर में क्लब होटल, रिजार्ट, रेस्टोरेंट व लॉन में पार्टियों का आयोजन किया जा हा है, इन आयोजनों में जगह-जगह पर देशी विदेशी कलाकारोम के कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है। नये साल में कही भी किसी भी प्रकार की कोई अव्यव्साथा न हो जिसके लिए प्रशासन इसकी कड़ी कवायद कर रहा है।
इस बार नये साल के आगमन के जश्न पर आप 10 बजे के बाद बाहर पार्टी नहीं कर पाएंगे। रात दस बजे के बाद आउटडोर में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कहीं पर इसका उल्लंघन पाया गया तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। हॉल या प्राइवेट स्थान पर मानक से अधिक शोर नहीं होना चाहिए। बाइक पर तीन सवारी, शोर मचाते हुए चलना या महिलाओं पर फब्तियां कसना हवालात की सैर करा सकता है। इस बार मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन सख्त है। नए साल की पूर्व संध्या पर हुल्लड़बाजी या बवाल करने वालों पर पुलिस नजर रखेगी।
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