लातूर में पत्नी को जिंदा जलाने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा
महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक अदालत ने रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में बेटे के सामने पत्नी के जिंदा जलाने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
लातूर: महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक अदालत ने रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में बेटे के सामने पत्नी के जिंदा जलाने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.बी. रोटे ने बृहस्पतिवार को आरोपी गजानन एकनाथ चकरे को भारतीय दंड संहिता की धाराओं (302) और 498 (ए) (पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) के आरोपों के अंतर्गत दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
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अदालत ने दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी व उसका भाई अक्सर पीड़ित महिला जयाबाई को प्रताड़ित करते थे और उसे परिजनों से रुपये मांगने के लिए मजबूर करते थे।
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आरोपी ने 13 जनवरी 2021 को बेटे के सामने पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। इस घटना में महिला 40 फीसदी झुलस गई थी, जिसकी एक महीने बाद सरकारी अस्पताल में मौत हो गई।
सुनवाई के दौरान नौ गवाहों से पूछताछ की गई और दंपती के बेटे ने भी अदालत में गवाही दी।