महाराष्ट्र में तीन साल बच्चे से बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास
महाराष्ट्र के रायगड में एक अदालत ने लगभग तीन वर्ष पूर्व तीन वर्षीय लड़की से बलात्कार और फिर उसकी हत्या करने के मामले में 32 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
अलीबाग: महाराष्ट्र के रायगड में एक अदालत ने लगभग तीन वर्ष पूर्व तीन वर्षीय लड़की से बलात्कार और फिर उसकी हत्या करने के मामले में 32 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक अभियोजन पक्ष के अनुसार नौ से अधिक मामलों का सामना कर चुका आदेश पाटिल उस समय पेरोल पर था जब उसने 30 दिसंबर 2020 को तड़के पेन तालुका में बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।
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रायगड के जिला न्यायाधीश अजय एस. राजशेखर ने बुधवार को पाटिल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया।
अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने सुनवाई के दौरान पाटिल को मौत की सजा सुनाने का अनुरोध किया था।