जीएसटी के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ी

डीएन ब्यूरो

जीएसटी के तहत वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 सी भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी गयी है।

प्रतीकात्मक फोटो
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नई दिल्ली: जीएसटी के तहत वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 सी भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार देर रात संपन्न जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये संवाददाताओं से कहा कि वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2019 थी जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक के लिए जीएसटीआर 1 फॉर्म को 10 जनवरी 2020 तक भरने पर सभी विलंब शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दो महीने तक जीएसटीआर 1 फॉर्म नहीं भरने वाले करदाताओं के ई वे बिल को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है।

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उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए नवंबर महीने का जीएसटीबार थ्री बी भरने की तिथि बढ़ायी गयी है। इसके साथ ही परिषद ने जीएसटी से संबंधित कई कानूनों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है जिसे अगले वित्त वर्ष के बजट में शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी राजस्व पर परिषद के समक्ष मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने एक प्रस्तुति दी जिसमें जीएसटी राजस्व के रुख के बारे में बताया गया। 

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इसके बाद राज्यों के प्रतिनिधियों ने क्षतिपूर्ति आदि मुद्दे पर चर्चा की। इसके साथ ही ई रसीद नया रिटर्न सिस्टम और क्यूआर कोड आदि पर भी विचार विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने जीएसटी राजस्व संग्रह में सुधार के लिए किये गये प्रयासों को लेकर प्रस्तुति दी। (वार्ता)










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