Lakhimpur Kheri Violence Case: अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर हिंसा मामले में मिली जमानत
पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर हिंसा के तिकुनिया हिंसा मामले में जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें दिल्ली या लखनऊ तक आने-जाने की ही छूट दी है। साल 2021 में हुई इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार 25 जनवरी को शीर्ष अदालत ने हिंसा की "दुर्भाग्यपूर्ण भयानक घटना" में आशीष मिश्रा कोअंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में किसानों को जमानत भी दे दी और ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।
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अदालत ने कहा कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाया गया है। हमें सूचित किया गया है कि 117 गवाहों में से सात की अब तक जांच की जा चुकी है। हमारे विचार में मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है। हम ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हैं कि लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता तय करें।
बता दें कि लखीमपुर खीरी में हिंसा तब भड़की थी जब किसानों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।
इस दौरान एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था। इसके बाद गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। इसके अलावा हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।