हिंदी
लाहौरः पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ को इसी महीने देशद्रोह के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अब इस फैसले के खिलाफ परवेज मुशर्रफ ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आज कोर्ट ने इस याचिका को वापस कर दिया है।
यह भी पढ़ेंः देशद्रोह मामले में मुशर्रफ को अदालत ने सुनाई मौत की सजा
बता दें कि देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा पाए पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रशासक परवेज मुशर्रफ को उस समय बड़ा झटका लगा जब लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने विशेष अदालत की फैसले को चुनौती देने वाली उनके नागरिक विविध आवेदन को यह कहते हुए वापस कर दिया की शीतकालीन अवकाश के दौरान पूर्ण पीठ उपलब्ध नहीं है।
वकील अजहर सिद्दीक के जरिए शुक्रवार को दायर इस याचिका में पाकिस्तान की संघीय सरकार और अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था। इस 86 पन्नों की याचिका में मुशर्रफ ने खुद को सुनाई गई मौत की सजा को निरस्त कराने के लिए अदालत की पूर्ण पीठ के गठन की मांग की थी। विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में 17 दिसंबर को मुशर्रफ को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी।
Published : 28 December 2019, 5:06 PM IST
Topics : Lahore Pakistan Pervez Musharraf इस्लामाबाद देशद्रोह पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ लाहौर उच्च न्यायालय