कुशीनगर: दहेज को लेकर पत्नी की हत्या, दरिंदे पति को कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में दहेज को लेकर पत्नी के हत्यारोपी पति को न्यायालय ने सजा सुना दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कुशीनगर  में दरिंदे पति को कोर्ट ने सुनाई ये कठोर
कुशीनगर में दरिंदे पति को कोर्ट ने सुनाई ये कठोर


कुशीनगर: जनपद के तरयासुजान थाना क्षेत्र में  दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को हत्यारोपी पति को दस साल की सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक जिले के तरयासुजान थाना क्षेत्र के गाजीपुर निवासी भगवती मद्धेशिया पुत्र परमहंस ने 13 मार्च 2017 को अपनी बहन दुर्गावती की हत्या को लेकर थाने तहरीर दी थी। शिकायतकर्ता ने दुर्गावती के पति समेत उसके ससुरालियों पर दहेज को लेकर उसकी हत्या का आरोप लगाया था।  

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बहन दुर्गावती की शादी हिन्दू रीति रिवाज से 13 मार्च 2013 को सेवरही थाना क्षेत्र में हाता धुरिया गांव के निवासी हरिकेश गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता से हुई थी। बहन के ससुराल जाने के बाद कुछ दिनों तक पति-पत्नी का सम्बन्ध ठीक रहा, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे लड़के पक्षवालों का लालच बढ़ता गया। कभी मोटरसाइकिल, कभी सोने की चेन तो कभी रुपये आदि की मांग करते रहे। वादी के पिता द्वारा आश्वासन दिया जाता था कि शादी में काफी कर्ज हो गया है। कर्ज समाप्त हो जाने पर दे दूंगा। 

वादी ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे विश्वास नहीं था कि ससुरालवाले उनकी बहन की दहेज के लिए हत्या कर देंगे। आरोप था कि ससुराल वाले 12 मार्च 2017 को। वादी की बहन की गला दबाकर हत्या कर दिए। 13 मार्च 2017 को सेवरही थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।
 
यह मुकदमा हरिकेश गुप्ता पुत्र रामचंद्र, रामेश्वर पुत्र रामचंद्र, राजेश पुत्र रामचंद्र, राजेश व श्यामली देवी पत्नी रामेश्वर के विरुद्ध दर्ज हुआ।

विवेचक द्वारा विवेचना के बाद आरोपी हरिकेश गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी हरिकेश गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता को दहेज हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।










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