वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटित करने के मामले पर जानिये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटित करने के मामले पर सरकार से बात करेगा।

उच्चतम न्यायालय
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटित करने के मामले पर सरकार से बात करेगा।

शीर्ष अदालत उच्चतम न्यायालय बार काउंसिल (एससीबीए) की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को वकीलों के चैंबर के निर्माण के लिए देने का अनुरोध किया गया है।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह से पूछा कि चैंबर को लिए भूमि आवंटित करने के संबंध में कोई न्यायिक आदेश कैसे पारित किया जा सकता है।

पीठ ने कहा, “वकील हमारा हिस्सा हैं... लेकिन क्या हम अपने लोगों के हितों के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी ही न्यायिक शक्तियों का उपयोग कर रहा है।”

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पीठ ने कहा, “सरकार के साथ प्रशासनिक स्तर पर इस मामले पर बात की जाएगी। सरकार को ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम न्यायिक आदेश पारित कर उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं।”










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