Maharashtra Government: सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दी अपनी दलील, अनु सिंघवी ने अजित पवार को लेकर कही बड़ी बात..

डीएन ब्यूरो

आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में हो रहे सियासती हलहल को लेकर सुनवाई की जा रही है। सुनवाई की शुरुआत में कपिल सिब्बल ने अपनी दलील पेश की है, वहीं अनु सिंघवी ने अजित पवार को लेकर कोर्ट में बड़ी बात बोली है। आज इस मामले पर जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई कर रहे हैं। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हलचल तेज
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नई दिल्लीः महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल-पुथल पर सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच की सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई की शुरूआत में कपील सिब्बल ने कोर्ट को दलील दी है। साथ ही फ्लोर टेस्ट की मांग भी की है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां क्या आदेश दिया गया था। 16 मई 2018 को कर्नाटक के राज्यपाल ने कुछ येदियुरप्पा को कुछ कहा था। हमने उसे चुनौती दी। हमने उसे 17 को चुनौती दी। 18 मई को कोर्ट ने कहा कि 19 मई को फ्लोर टेस्ट किया जाए।

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वहीं दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी सॉलिसिटर जनरल के तौर पर मौजूद हैं। तुषार मेहता ने महाराष्ट्र मामले में सुनवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए याचिकाकर्ता। सुनवाई के दौरान मनु सिंघवी ने कहा की अजित पवार को विधायक दल के नेता नहीं हैं। उन्होनें कहा है कि राज्यपाल का फैसला गलत था, वो रातोंरात फैसला कैसे ले सकते हैं। सिंघवी ने कोर्ट को कुछ सुझाव दिए कि इस तरह समय प्रबंधन किया जा सकता है।

शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की तरफ से दलील रख रहे सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि कंपोजिट फ्लोर टेस्ट हो जाए। समर्थन पत्र पर 41 विधायकों के दस्तखत हैं लेकिन DCM अपने समर्थन में एनसीपी के 51 विधायकों का दावा करते रहे। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट कहा कि राज्यपाल को बहुमत के लिए दस्तावेज और फिजिकल वेरिफिकेशन से संतुष्ट होना होता है।










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