सुप्रीम कोर्ट से जेपी ग्रुप को झटका, जमा कराने होंगे 2 हजार करोड़

दिवालिया घोषित होने के कगार पर पहुंच चुके जेपी इंफ्राटेक ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी को 2 हजार करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 11 September 2017, 5:20 PM IST
google-preferred

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से जेपी ग्रुप को करारा झटका मिला है। कोर्ट ने कंपनी को 27 अक्टूबर तक 2 हजार करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जे पी ग्रुप के डायरेक्टर्स के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कंपनी बंगाल की खाड़ी में डूबती है, तो डूब जाए, हम घर खरीदारों के हितों को नजर अंदाज नहीं कर सकते। कोर्ट ने पूरे मामले की इन्सॉल्वेंसी एक्सपर्ट्स से जांच करने के भी आदेश भी दिए हैं। इस खबर के बाद जेपी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिली।

यह भी पढ़ें: हजारों घर खरीदारों को बड़ा झटका, जेपी इंफ्राटेक दिवालिया घोषित

अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। जेपी इन्फ्राटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट में बायर्स की याचिका चित्रा शर्मा व 22 अन्य खरीदारों की तरफ से एनआरआई के रूप में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूर करने के बाद नए सिरे से अन्य खरीदारों के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस केस पर जेपी इन्फ्राटेक के लगभग 32 हजार बायर्स की निगाहें टिकी हैं।

No related posts found.