जावेद अख्तर की बढ़ीं मुश्किलें, नहीं मिली मुंबई कोर्ट से राहत, जानें क्या पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

मुंबई की एक सत्र अदालत ने दिग्गज गीतकार-शायर जावेद अख्तर की एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी। इस याचिका में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर एक वकील द्वारा दायर आपराधिक वाद के सिलसिले में मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को चुनौती दी थी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

गीतकार-शायर जावेद अख्तर (फाइल फोटो)
गीतकार-शायर जावेद अख्तर (फाइल फोटो)


मुंबई: मुंबई की एक सत्र अदालत ने दिग्गज गीतकार-शायर जावेद अख्तर की एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी। इस याचिका में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर एक वकील द्वारा दायर आपराधिक वाद के सिलसिले में मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को चुनौती दी थी।

वकील संतोष दुबे ने अक्टूबर 2021 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने पिछले साल दिसंबर में अख्तर को समन जारी किए थे।

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अख्तर (78) ने समन के खिलाफ सत्र अदालत में याचिका दायर की थी।

दुबे ने कहा, “सत्र अदालत ने मुलुंद अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रख्यात लेखक जावेद अख्तर की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है।”

अख्तर को 31 मार्च को मुलुंद अदालत के समक्ष पेश होना है।

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अख्तर ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के संदर्भ में विवादित बयान दिया था।










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