Jammu Kashmir: हाई कोर्ट ने आतंकवाद के आरोपी को DDC सदस्य के रूप शपथ लेने की दी अनुमति

डीएन ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पुलवामा के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि अगर पंचायती राज कानून के तहत कोई पाबंदियां नहीं हैं तो आतंकवाद के आरोपी पीडीपी के युवा नेता वहीद उर रहमान पारा को डीडीसी के सदस्य के रूप में शपथ दिलायी जा सकती है।

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)


श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पुलवामा के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि अगर पंचायती राज कानून के तहत कोई पाबंदियां नहीं हैं तो आतंकवाद के आरोपी पीडीपी के युवा नेता वहीद उर रहमान पारा को डीडीसी के सदस्य के रूप में शपथ दिलायी जा सकती है।

पारा दिसंबर 2020 में जिला विकास परिषद (डीडीसी) का सदस्य निर्वाचित होने के बाद इसलिए शपथ नहीं ले सके थे क्योंकि आतंकवाद संबंधी दो मामलों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वह फिलहाल दोनों मामलों में जमानत पर बाहर है और शपथ लेने के मामले में उच्च न्यायालय में अर्जी दी है।

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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राहुल भारती ने अपने आदेश में कहा, ‘‘अदालत को यह कहना उचित लग रहा है कि अगर याचिकाकर्ता को पद की शपथ दिलाने में पंचायती राज कानून, 1989 और पंचायती राज नियम, 1996 के तहत कोई कानूनी पाबंदी/नियंत्रण नहीं है तो पुलवामा के उपायुक्त को याचिकाकर्ता को पद की शपथ दिलाने के वैधानिक कर्तव्य पूरा करने से पीछे नहीं हटाना चाहिए।’’ याचिकाकर्ता ने अदालत में इस संबंध में रिट याचिका दायर की है।

पारा ने अपनी अर्जी में कहा था कि चुनाव उन्हें पद की शपथ लेने का पात्र बनाता है और इसके लिए पुलवामा के उपायुक्त, जोकि पुलवामा डीडीसी के सीईओ भी हैं, को उन्हें आमंत्रित करना होगा।

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