Jammu and Kashmir: डोडा में मादक पदार्थों के दो तस्करों को पीएसए के तहत हिरासत में लिया

डीएन ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में रविवार को मादक पदार्थों के दो 'कुख्यात' तस्करों को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में ले लिया गया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सांकेतिक फोटो
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जम्मू: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में रविवार को मादक पदार्थों के दो 'कुख्यात' तस्करों को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के एक प्रवक्ता के मुताबिक, चक्रभाटी निवासी सुरिंदर कुमार और भद्रवाह निवासी मोहम्मद सोहेल उर्फ ‘गंजा’ पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के आरोप में पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा दोनों को जम्मू संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अनुसार भद्रवाह जिला कारागार में बंद कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि 'वांछित' दोनों तस्करों के खिलाफ डोडा-किश्तवाड़-रामबन क्षेत्र के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं।

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पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सुरिंदर कुमार पर 2021 और 2023 के बीच बटोटे, डोडा और बनिहाल थानों में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज किए गए थे। मोहम्मद सोहेल पिछले साल भद्रवाह थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज दो मामलों में वांछित था।

उन्होंने कहा, ‘‘दोनों व्यक्ति आदतन अपराधी होने के कारण स्थानीय युवाओं के लिए गंभीर खतरा थे और पीएसए के तहत उनकी हिरासत अपराधियों तथा मादक पदार्थ तस्करों के लिए निवारक के रूप में काम करेगी जो अभी भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं।’’

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए डोडा जिले में 30 अपराधियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत 24 प्राथमिकी दर्ज की हैं।

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अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा 2023-24 में पीएसए के तहत पांच कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों को हिरासत में लिया गया।










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