इनकम टैक्स नोटिस का जवाब अब बस एक क्लिक में, जल्‍द लॉन्‍च होगा ई-पोर्टल

डीएन संवाददाता

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ओर से स्क्रूटनी के लिए आए नोटिसों का डॉक्यूमेंट्स के साथ जवाब देना महज एक क्लिक पर मुमकिन होगा। आयकर विभाग जल्‍द ई-फाइलिंग फैसेलिटी लॉन्‍च करने वाली है।

इनकम टैक्‍स
इनकम टैक्‍स


नई दिल्ली: आयकर विभाग की ओर से स्क्रूटनी के लिए आए नोटिसों का डॉक्यूमेंट्स के साथ जवाब देना अब बस एक क्लिक जितना आसान होने वाला है। अब आपको आयकर विभाग के चक्कर लगा कर अपनी फाइलें नहीं दिखानी होंगी। टैक्सपेयर्स अब अपने डॉक्यूमेंट्स आयकर विभाग की वेबसाइट पर सीधे अपलोड कर पाएंगे। इसके लिए विभाग जल्द ही अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट लांच करने जा रहा है।

यह भी पढ़ें: आयकर विभाग की नई पहल, पढ़िए... कैसे होगा आधार नंबर से पैन नंबर लिंक

टैक्सपेयर होगा फ्रेंडली

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'इस कदम के जरिए हम विभाग को टैक्सपेयर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। साथ ही हमारा फोकस ह्यूमन इंटरफेस को कम करना है। स्क्रूटनी नोटिसों के जवाब में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फाइल करने से टैक्स अधिकारियों और टैक्सपेयर के बीच गैरजरूरी मीटिंग्स को खत्म करना है।'

यह भी पढ़ें | इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन आज, चूके तो जुर्माना

SMS से स्‍क्रूटनी नोटिस भेजने का प्‍लान

इसके अलावा आयकर विभाग जल्द ही SMS के जरिए भी स्क्रूटनी नोटिस की जानकारी भेजेगा। अधिकारी ने बताया हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी SMS भेजेंगे। जिसके जरिए वह ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर नोटिस देख पाएं। अभी आयकर विभाग टीडीएस के अलावा अन्य अलर्ट्स की जानकारी भेजता है।

ITR फाइलिंग का मिलता है SMS अलर्ट

यह भी पढ़ें | पुराने नोट जमा करने के 1.5 लाख मामलों की जांच कर रहा है आयकर विभाग

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट अभी टैक्‍स डिडक्‍शन एट सोर्स (टीडीएस) के अलावा अन्य अलर्ट्स की जानकारी भेजता है। इस तरह के अलर्ट टैक्‍स रिटर्न की फाइलिंग और उनके स्‍वीकार हो जाने पर भी टैक्‍सपेयर्स को भेजे जाते हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में 3.65 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था जिसमें से केवल 1 प्रतिशत को ही विभाग की ओर से स्क्रूटनी नोटिस भेजे गए थे।

यह भी पढ़ें: SC ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, पूछा- आदेश के बाद भी क्यों अनिवार्य किया आधार कार्ड?

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट पहले ही कर चुका है कि नए फाइनेंशियल ईयर से टैक्‍सपेयर्स और टैक्‍स अफसरों के बीच टैक्‍स से संबंधित सभी प्रकिया ऑनलाइन की जाएगी। नया ‘ई-प्रोसिडिंग’ लिंक पहले ही ई-फाइलिंग पोर्ट पर लॉन्‍च किया जा चुका है जिसके जरिए टैक्‍सपेयर्स नोटिस, सवाल या आईटी एक्‍ट के अलग-अलग सेक्‍शन के तहत जारी लेटर के जवाब दे सकेगा।
 










संबंधित समाचार