

आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अब बेहद आसान बना दिया है। इसके लिए आयकर विभाग की ई-फायलिंग वेबसाइट पर एक नया लिंक शुरू किया गया है।
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसिलिटी लॉन्च की है। आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए यह जरूरी कर दिया गया है।
यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा। लोगों को इसमें कोई दिक्कत न आए इसके लिए एक बेहद आसान प्रक्रिया बनाई गई है। इस प्रक्रिया को एक-एक स्टेप के साथ हम यहां नीचे बता रहे हैं।
जानिए कैसे करें आधार को पैन से लिंक
सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए इस लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.in को क्लिक करना होगा। नया पेज खुलने के बाद इसमें अपने आधार नंबर और पैन नंबर के साथ आधार कार्ड के हिसाब से अपने नाम की डिटेल देनी होगी। इन सबके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सब सही मिलता है तो आधार और पैन कार्ड का लिंक कंफर्म कर दिया जाएगा। अगर आधार कार्ड में लिखे गए नाम में किसी तरह की गलती है तो इसके लिए आधार ओटीपी(वन टाइम पासवर्ड)जरूरी होगा।
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