Automobile: नई कार खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर, अब बदल सकते हैं ये नियम

जो लोग नई कार या कोई वाहन खरीदने की तैयारी में हैं उनके लिए एक जरूरी खबर है। अब आपके लिए कुछ नियमों में बदलाव हो सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 25 January 2021, 3:48 PM IST
google-preferred

नई दिल्लीः नया वाहन खरीदने वालों को वाहन की लागत और बीमा प्रीमियम का भुगतान अलग-अलग चेक के जरिए करना पड़ सकता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) की एक समिति ने मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआइएसपी) से जुड़े दिशानिर्देशों की समीक्षा करते हुए यह सुझाव दिया है।

यह भी पढ़ें: इस दिन लॉन्च होगी मोस्ट अवेटेड कार Renault Kiger, जानिए इसकी कीमत और खास फीचर्स

इसका मकसद वाहन डीलरों द्वारा बेचे जाने वाले इंश्योरेंस को बीमा कानून-1938 के प्रावधानों के तहत लाना था। MISP से तात्पर्य बीमा कंपनी या किसी बीमा मध्यवर्ती इकाई द्वारा नियुक्त वाहन डीलर से है, जो अपने द्वारा बेचे जाने वालों वाहनों के लिए बीमा सेवा भी उपलब्ध कराता है।

यह भी पढ़ें: TATA Motors ने बढ़ा दिए गाड़ियों के दाम, खरीदने के लिए जानें कितनी ज्यादा देनी होगी रकम 

समिति ने कहा कि मौजूदा प्रणाली में ग्राहक द्वारा वाहन डीलर से पहली बार वाहन खरीदने पर बीमा प्रीमियम के भुगतान की लागत को लेकर पारदर्शिता का अभाव है। इसमें ग्राहक द्वारा एक ही चेक से भुगतान किया जाता है। MISP अपने खातों से बीमा कंपनी को भुगतान करते हैं, ऐसे में ग्राहक यह नहीं जान पाता कि उसके द्वारा दिया गया बीमा प्रीमियम कितना है क्योंकि यह वाहन की लागत में ही समाहित होता है।

यह भी पढ़ें: आप भी कर रहे हैं डीजल कार खरीदने की प्लानिंग तो ये हैं आपके लिए शानदार ऑप्शन, मिलेंगे जबरदस्त लुक और फीचर्स

समिति ने सिफारिश की है कि ग्राहक को नया वाहन खरीदते वक्त इंश्योरेंस कंपनी को सीधे भुगतान करना चाहिए। MISP ग्राहक से अपने खाते में इंश्योरेंस अमाउंट कलेक्ट ​कर इसे बीमा कंपनी को नहीं भेजेंगे। 

Published : 
  • 25 January 2021, 3:48 PM IST

Related News

No related posts found.