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नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक समिति का गठन कर उसे झारखंड के लोहरदगा में बॉक्साइट के कथित अवैध खनन पर तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जो लोहरदगा में अवैध बॉक्साइट खनन पर एक मीडिया रिपोर्ट के बाद दाखिल की गई थी।
लोहरदगा को देश का ‘बॉक्साइट शहर’ भी कहा जाता है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने “बॉक्साइट के बड़े पैमाने पर अवैध खनन” को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट का उल्लेख किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बॉक्साइट को जाली नंबर प्लेट वाले ट्रकों में गुप्त रूप से ले जाया जाता है।
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने हाल के आदेश में कहा, “समाचार से पता चलता है कि पर्यावरण कानूनों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा इससे जुड़ा है।”
पीठ ने कहा, “हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाना उचित समझते हैं।”
इसमें कहा गया है कि डीएफओ समन्वय और अनुपालन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।
अधिकरण ने कहा, “समिति इस मुद्दे की जांच करेगी और पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता के समक्ष तथ्यान्वेषी और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”
Published : 22 October 2023, 6:10 PM IST
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