यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, योगी सरकार ने दाखिल की याचिका

डीएन ब्यूरो

यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा दिये गये आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती


नई दिल्ली: यूपी नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा दिये गये आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूपी की योगी सरकार ने देश की शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका (एसएलपी) दायर की गई है। 

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर (एसएलपी) की है, जिस पर 2 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होगी। यूपी सरकार द्वारा कोर्ट खुलने पर शीर्ष अदालत में जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया जाएगा।

अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि यूपी सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी को फाइल कर दिया गया है। अगामी 2 जनवरी को जैसे ही कोर्ट खुलेगी तो इस पर अदालत से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया जायेगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को इस बार बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को ओबीसी आरक्षण के लिये अलग से आयोग गठित करने का भी आदेश दिया है। 

कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने कल बुधवार शाम को ही आयोग का गठन किया। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।  










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