हाई कोर्ट ने दिया छिंदवाड़ा के एसपी को निलंबित करने के आदेश, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने एक गैर जमानती वारंट पर अमल नहीं करने के मामले में बुधवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निलंबित करने का निर्देश दिया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)


जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने एक गैर जमानती वारंट पर अमल नहीं करने के मामले में बुधवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निलंबित करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिवादी - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के निदेशक (परियोजना कार्यान्वयन इकाई) डी अनिल कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया था।

एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, ‘‘ इन परिस्थितियों में जब पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा स्वयं इस न्यायालय के आदेश का निष्पादन करने में असमर्थ हैं, तो पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश के माध्यम से गैर-जमानती वारंट निष्पादित करने का निर्देश दिया जाता है। ’’










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