स्कूल शिक्षक को महंगी पड़ी बच्चों से जुड़ी ये जानकारी छुपाना, सरकार ने किया निलंबित, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में राज्य सरकार के दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करते हुए नौकरी हासिल करते समय अपने तीन बच्चों के बारे में जानकारी छिपाने के आरोप में एक शिक्षक को सेवा से हटा दिया गया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने पर स्कूल शिक्षक को सेवा से हटाया
दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने पर स्कूल शिक्षक को सेवा से हटाया


भिंड: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में राज्य सरकार के दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करते हुए नौकरी हासिल करते समय अपने तीन बच्चों के बारे में जानकारी छिपाने के आरोप में एक शिक्षक को सेवा से हटा दिया गया है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा दो अगस्त को जारी सेवा समाप्ति आदेश के अनुसार सीएम राइज स्कूल, अमायन में शिक्षक पद पर गणेश प्रसाद शर्मा की नियुक्ति के बाद स्कूल शिक्षा विभाग को दो बच्चों के नियम के उल्लंघन की इस साल मार्च में शिकायत मिली थी।

सेवा समाप्ति का आदेश साझा करने वाले स्कूल के प्राचार्य टीकम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेश के अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी को दो बच्चों की नीति का पालन करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि अपने तीसरे बच्चे के बारे में जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल शिक्षा विभाग ने शर्मा की सेवा समाप्त कर दी है। बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की जांच के दौरान शर्मा के खिलाफ शिकायत सही पाई गई।

इसमें कहा गया है कि शिक्षक ने सरकार को गलत जानकारी दी और अपने तीसरे बच्चे के बारे में जानकारी छिपाई।

आदेश में जिला शिक्षा विभाग (डीईओ) को शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया।










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