सुल्तानपुर: राहुल गांधी मानहानि केस में फिर टली सुनवाई, अब 1 अक्टूबर को सुनवाई
सुलतानपुर MPMLA कोर्ट में चल रहे राहुल गांधी मानहानि केस में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
सुल्तानपुर: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मानहानि (Defamation) मामले में एक बार फिर सुनवाई टल (Hearing Postponed) गई। MP/MLA कोर्ट में शनिवार को शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा (BJP leader Vijay Mishra) को पेश होकर पूरे प्रकरण का एविडेंस पेश करना था। लेकिन विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय और राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि अधिवक्ता संघ की तरफ से न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य शिविर (Health Camp) का आयोजन किया गया है। इसलिए व्यस्तता की वजह से आगे की तिथि का अनुरोध किया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली तिथि 1 अक्टूबर लगाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अब कोर्ट में इस मामले में 1 अक्टूबर को विजय मिश्रा को कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। इससे पहले भी विजय मिश्र साक्ष्य के लिए समय लेते रहे हैं।
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अमित शाह पर की थी टिप्पणी
दरअसल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। राहुल के बयान से आहत होकर कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की थी। करीब पांच वर्षों तक मामले में तारीख पर तारीख पड़ती रही।
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दिसम्बर 2023 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद जनवरी 2024 में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला प्रस्तुत हुए और समय मांगा था। इसके बाद बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे। इसके अगले दिन राहुल गांधी ने 20 फ़रवरी को कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी।