Haryana: हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्र कैद की सजा

जींद की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को एक युवक की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी और उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 19 December 2023, 9:09 PM IST
google-preferred

जींद: जींद की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को एक युवक की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी और उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने अभियुक्त विजय को उम्र कैद की सजा सुनायी तथा उसपर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दस माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 जुलाई 2020 को बिशंभर नगर के विक्रम ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसके चचेरे भाई सागर की पड़ोसी विजय ने हत्या कर दी।

शिकायतकर्ता ने पुलिस से कहा कि विजय ने उसके भाई से पहले भी मारपीट की थी लेकिन समझौता हो गया था।

विक्रम का कहना था कि इसी रंजिश के चलते विजय ने तेजधार हथियार से वार कर सागर की हत्या कर दी।

पुलिस ने प्रवीन की शिकायत पर विजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

No related posts found.