

गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद नए नवेले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट..
गांधी नगर: गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद नए नवेले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक के लिए यह बड़ा झटका है। उनके जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे।
हार्दिक पटेल पर 2015 में दंगा भड़काने के आरोप में गुजरात हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। साल 2018 में कोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को दंगे का दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में उन्होंने सजा से दोषमुक्त करने संबंधी याचिका लगाई थी। इसी की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उनकी सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि 23 जुलाई 2015 को पाटीदार आरक्षण आंदोलन के वक्त मेहसाणा में दंगा हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और एके पटेल को जुलाई 2018 में सेशन कोर्ट ने को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हालांकि, बाद में कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत दे दी।
No related posts found.
No related posts found.