गुजरात: जमीन विवाद के चलते दो दलित भाइयों की हत्या के मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार
गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जमीन विवाद को लेकर दो दलित भाइयों की हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने छह में से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सुरेंद्रनगर: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जमीन विवाद को लेकर दो दलित भाइयों की हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने छह में से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
यहां चूड़ा तालुका के समाधियाला गांव में भीड़ ने बुधवार की शाम को आल्जी परमार (60) और उनके भाई मनोज परमार (54) को कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला था।
सुरेंद्रनगर के पुलिस अधीक्षक हरेश दुधात ने बताया कि प्राथमिकी में नामित छह आरोपियों में से पांच को बृहस्पतिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मुख्य आरोपी अमराभाई खचार, घुघा खचार, मंगलू खचार, भीखू खचार और भानभाई खचार के रूप में की।
यह भी पढ़ें |
गुजरात: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े तीन लोगों को मादक पदार्थ रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया
पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों की मांगों पर लिखित आश्वासन देने के बाद परिजनों ने दोनों शव अंतिम संस्कार के वास्ते ले लिए। इन मांगों में अहमदाबाद में उनके घर पर सुरक्षा, समाधियाला में भूखंड और सुरेंद्रनगर में अदालती सुनवाई की मांग शामिल थी।
दुधात ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कराने के साथ ही पीड़ित परिवार के वयस्क सदस्यों को हथियार का लाइसेंस देने का लिखित आश्वासन भी दिया है।
बुधवार शाम को शिकायतकर्ता एवं अहमदाबाद निवासी पारुलबेन परमार (60) और उनके परिजन अपनी पुश्तैनी जमीन पर बुआई शुरू करने के लिए चूड़ा के समाधियाला पहुंचे थे।
लौटते समय भीड़ ने उन पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें मुख्य आरोपी अमराभाई खचार, उनके भाई और बेटे कथित तौर पर शामिल थे। आरोपियों का दावा है कि जमीन उनकी है।
यह भी पढ़ें |
महाराष्ट्र: नासिक जिले में नर बलि अनुष्ठान में नौ वर्षीय बच्चे की हत्या, चार गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, दोनों भाइयों की बुधवार रात को उपचार के दौरान मौत हो गई जबकि तीन महिलाओं और एक ट्रैक्टर चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर हत्या और अन्य प्रासंगिक धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।