चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी आप सरकार

चुनाव आयोग ने लाभ का पद के मामले में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका दिया है। आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग के इस फैसले को वह हाई कोर्ट में चुनौती देगी।

Updated : 19 January 2018, 4:02 PM IST
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नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को चुनाव आयोग ने लाभ का पद के मामले में बड़ा झटका दिया है। आयोग के इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) में बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है। आप ने आयोग के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

आप का कहना है कि चुनाव आयोग का यह फैसला एक तरफा है, जिसमें पार्टी विधायकों की गवाही नहीं ली गयी। उनसे किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की गयी। इसलिये पार्टी इसके खिलाफ हाई कोर्ट जायेगी, जहां यह केस बिल्कुल भी नहीं टिकेगा।

 चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराया है और इसकी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है।

हाईकोर्ट पहले रद्द कर चुका है आवेदन

बात दें कि इन विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के बाद से ही इनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। इसके पहले भी इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। अब आदमी आदमी पार्टी फिर से हाईकोर्ट जाना चाह रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अबकी बार फैसला किसके पक्ष में जा रहा है।

Published : 
  • 19 January 2018, 4:02 PM IST

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