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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस के पद पर नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सेना, वायु सेना और नौसेना अधिनियमों में संशोधन से संबंधित एक अधिसूचना जारी कर कहा कि अब सरकार जनहित में जरूरत पड़ने पर तीनों सेनाओं के सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल या सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के अधिकारी को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकती है।
Published : 7 June 2022, 6:17 PM IST
Topics : CDS Changes Delhi Government दिल्ली बदलाव लेफ्टिनेंट जनरल सीडीएस सेनाओं
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