

गोरखपुर से हत्या का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में कई आरोपियों को दबोचा गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
गोरखपुर: बड़हलगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में दर्ज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस टीम ने प्रभावी पैरवी की, जिसके फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट गोरखपुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
दोषी अभियुक्तों के नाम
दंड पाने वाले अभियुक्त इस प्रकार हैं:
उर्मिला देवी (पत्नी- राजेश गुप्ता)
दिलीप गुप्ता (पुत्र- राजवली उर्फ भग्गन)
राजवली उर्फ भग्गन (पुत्र- दुखी)
तीनों अभियुक्त गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाने के कल्याणपुर मिश्रौलिया के निवासी हैं
पुलिस की सशक्त पैरवी से मिला न्याय
इस मामले में बड़हलगंज थाने के प्रभारी चंद्रभान सिंह, थाने के पैरवीकार और मॉनिटरिंग सेल की अहम भूमिका रही। वहीं विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) सतीश चंद्र यादव और धीरेंद्र जायसवाल की प्रभावी दलीलों के चलते अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाई गई।
क्या था मामला?
वर्ष 2015 में बड़हलगंज थाने में एफआईआर संख्या 14/2015 के तहत धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध छिपाने का प्रयास) आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में गोरखपुर पुलिस ने "ऑपरेशन सजा" के तहत प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने में सफलता हासिल की।
पुलिस ने जनता से की अपील
गोरखपुर पुलिस ने इस फैसले को अपराधियों के लिए सबक बताया और आम जनता से अपील की कि वे अपराधियों को किसी भी तरह का सहयोग न दें और किसी भी अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दें।