Site icon Hindi Dynamite News

न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में सुनाया फैसला, दोषियों को दी गई कड़ी सजा

गोरखपुर में दहेज हत्या मामले में छह दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में सुनाया फैसला, दोषियों को दी गई कड़ी सजा

गोरखपुर: थाना सहजनवां में वर्ष 2010 में दर्ज दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास तथा सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। गोरखपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-01) ने शैलेंद्र भट्ट, शैलेश भट्ट, सत्येंद्र भट्ट, गोमती, ममता देवी तथा राजमती को यह सजा सुनाई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार,  पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन दोषसिद्धि” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में की गई प्रभावी पैरवी के कारण यह सजा संभव हो सकी। इस मामले में थानाध्यक्ष सहजनवां विशाल कुमार उपाध्याय तथा थाने की पैरवी एवं मॉनिटरिंग सेल की अहम भूमिका रही।

केस की जानकारी

सहजनवां थाना क्षेत्र के पुंडा गांव निवासी शैलेंद्र भट्ट, शैलेश भट्ट और सत्येंद्र भट्ट  गोमती , ममता देवी  और राजमती के खिलाफ एफआईआर संख्या 1692/2010, धारा 304बी, 498ए आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। विशेष अधिवक्ता रमेश चंद्र पांडे और सिद्धार्थ सिंह ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी ढंग से पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

पुलिस ने की कार्रवाई

गोरखपुर पुलिस ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया और भविष्य में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपराधियों को सजा दिलाने का संकल्प दोहराया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की प्रभावी पैरवी करने के लिए अधिवक्ताओं और पुलिस टीम की प्रशंसा की।

 

Exit mobile version