

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में हुई बच्चों की मौत के मामले में आज निलंबित प्रधानाचार्य की एंटी-करप्शन कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
गोरखपुर: बीआरडी मेडिकल कालेज में हुई त्रासदी में निलंबित प्रधानाचार्य डा. राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला की आज एंटी-करप्शन कोर्ट में पेशी हुई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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अस्पताल में आक्सीजन से हुई बच्चों की मौत के बाद अस्पताल की लापरवाही जग-जाहिर हुई और फिर अस्पताल के प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया था।
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अस्पताल में अभी भी बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सरकार इस पर कार्यवाही करने की बजाय मौत के नये-नये विकल्प लेकर सामने आती है।
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बीते दो-तीन दिनों में हुई मौत के लिये सरकार ने कहा कि अब बच्चों की मौत बाढ़ के कारण हुई है। बता दें कि डाइनामाइट न्यूज़ ने सबसे पहले गोरखपुर त्रासदी की खबर को प्रमुखता से लिया था। इसके बाद यह राष्ट्रीय मुद्दा बनकर उभरा।
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