गोरखपुर: योगी के खिलाफ केस करने वाले परवेज गैंग रेप में दोषी करार, आजीवन कारावास

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के सीएम और गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज कराने वाले को अदालत ने एक रेप केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरी खबर..

फाइल फोटो
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गोरखपुर: कुछ सालों पहले गोरखपुर के तत्कालीन सांसद और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज कराने वाले  परवेज परवाज को अदालत ने गैंग रेप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परवेज के साथ ही उसके एक अन्य साथी महमूद उर्फ जुम्मन को भी इसी मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है। 

दोनों आरोपियों पर 2018 में एक महिला के साथ गैंगरेप का आरोप था। अदालत ने 65 साल के परवेज और उसके दोस्त जुम्मन को इस मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा पाये परवेज ने वर्ष 2007 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद रहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हाई कोर्ट में एक केस दर्ज किया था। इस चर्चित केस में योगी पर भड़काऊ भाषण देने और उसके जरिये हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा योगी पर उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने का भी आरोप लगाया था।

वर्ष 2018 में परवेज और उसके साथी पर एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया था। अदालत ने सुनवाई के बाद इस मामले में परवेज और उसके दोस्त को अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  
 

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