Goa: धार्मिक घृणा फैलाने के आरोप में इंस्टाग्राम के दो अकाउंट पर गोवा पुलिस की कार्यवाही, जानिए पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

गोवा पुलिस की अपराध शाखा ने बहुसंख्यक समुदाय के विरूद्ध कथित रूप से धार्मिक घृणा फैलाने के मामले में इंस्टाग्राम के दो अकाउंट के खिलाफ बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इंस्टाग्राम के दो अकाउंट पर कार्यवाही (फ़ाइल)
इंस्टाग्राम के दो अकाउंट पर कार्यवाही (फ़ाइल)


पणजी: गोवा पुलिस की अपराध शाखा ने बहुसंख्यक समुदाय के विरूद्ध कथित रूप से धार्मिक घृणा फैलाने के मामले में इंस्टाग्राम के दो अकाउंट के खिलाफ बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) निधिन वलसान ने पत्रकारों को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा फैलाना) और सूचना एवं तकनीकी कानून की धारा 67 के तहत इंस्टाग्राम के दो अकाउंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है और इंस्टाग्राम के दोनों अकाउंट धारकों का पता लगा लिया जाएगा।

वलसान ने यह भी कहा कि पुलिस इंस्टाग्राम चलाने वाली अमेरिकी कंपनी ‘मेटा प्लेटफॉर्म’ को दोनों अकाउंट ब्लॉक करने के लिए भी लिखेगी।

गोवा पुलिस को इन दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में किसी अन्य अकाउंट धारक ने सूचना दी थी।










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